बोलता सच देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने छह वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र के सरौरा पांडेय में एक महिला को अकेला पाकर उसके घर में घुसकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाया। न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गुद्दीजोर निवासी मोहम्मद नासिर ने अपनी पुत्री शबाना खातून का निकाह वर्ष 2007 में कोतवाली थाना क्षेत्र के सरौरा पांडेय निवासी आदम अंसारी के साथ किया था। आदम अंसारी विदेश में रहता था। इसलिए उसकी पत्नी अकेले घर पर रहती थी। उसके रिश्ते का भाई गौसुल अंसारी उर्फ मेल्हू 21 अक्टूबर 2019 को शाम 6 बजे शबाना के घर में घुसकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गांव वालों की मदद से शबाना को सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। इलाज के दौरान ही शबाना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद नासिर की सूचना पर थाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ।
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