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मोहर्रम, रक्षाबंधन और परीक्षा के मद्देनजर देवरिया में धारा-163 दो माह के लिए प्रभावी

Bolta Sach News
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मोहर्रम रक्षाबंधन
बोलता सच : देवरिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट जैनेन्द्र सिंह ने निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। निषेधाज्ञा 10 जून से 9 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी। आगामी 6 जुलाई को मोहर्रम और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले 9 अप्रैल से 9 जून तक भी निषेधाज्ञा लागू थी।
प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मानक डेसिबल सीमा में ही करना होगा। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान, ऑडियो-वीडियो, पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री रखना प्रतिबंधित है। सिख समुदाय को कृपाण और वृद्धों, दिव्यांगों व बीमार व्यक्तियों को लाठी रखने की छूट दी गई है।
अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध घर की छत पर ईंट-पत्थर एकत्र करने और अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण भी नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा स्थलों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर किसी को भी शस्त्र लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा के लिए भी निर्देश इसके साथ ही जनपद में बिना अनुमति पंचायत या महापंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास सौ मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। परीक्षा के दौरान केंद्रों के पास लाउडस्पीकर, मोबाइल, ब्लूटूथ और आईटी उपकरणों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी परीक्षार्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। साथ ही एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन भी परीक्षा अवधि में पूरी तरह वर्जित रहेगा।

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