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पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद: अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास का फैसला

Bolta Sach News
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पत्नी की हत्या
बोलता सच पडरौना। ससुराल से नाराज होकर मायके आई पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर पति ने हत्या कर दिया था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सत्यापाल सिंह प्रेमी की अदालत ने सजा सुनाई। आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हजार अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त सजा काटना होगा। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मुसहर टोला निवासी रामप्रवेश मुसहर ने अपनी बहन उषा की शादी हनुमानगंज थाना क्षेत्र के छितौनी टोला नरकहवा निवासी सुरेंद्र मुसहर के साथ किया था। वर्ष 2019 में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया।
इस दौरान सुरेंद्र अपनी पत्नी उषा के पैर में रॉड से वार कर दिया। इससे नाराज होकर उषा अपने मायके चली आई। करीब दस दिन बाद सुरेंद्र पहुंचा और ससुराल चलने के लिए दबाव बनाने लगा। ससुराल नहीं जाने पर मायके में सो रही उषा के सिर पर कुल्हाड़ी से सुरेंद्र वार कर हत्या कर दिया। इस मामले में कुबेरस्थान पुलिस ने रामप्रवेश की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

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