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गोंडा: जहरीला पदार्थ खाकर व्यक्ति ने दी जान, डायरी में तीन लोगों को ठहराया मौत का जिम्मेदार

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Gonda By consuming poisonous substance

बोलता सच,गोंडा : जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतक ने कथित तौर पर अपनी मौत से पहले एक डायरी में मानसिक पीड़ा का जिक्र करते हुए तीन लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने डायरी और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान देवरिया कला गांव निवासी विनोद कुमार मिश्र, पुत्र शांति प्रसाद, के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, शनिवार रात उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खरगूपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।

डायरी में लिखी मानसिक पीड़ा

घटना के बाद पुलिस को मौके से एक डायरी मिली, जिसमें विनोद कुमार मिश्र ने लिखा कि वह लंबे समय से फर्जी मुकदमों और लगातार हो रही कानूनी कार्रवाई से मानसिक रूप से परेशान थे। डायरी में उन्होंने अपनी मौत के लिए अपने सगे भाई अवधेश मिश्र, भाभी निर्मला देवी और गांव की निवासी गीता सोनकर, पत्नी लक्ष्मण, को जिम्मेदार ठहराया है।

लगातार मुकदमों से थे परेशान

ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, गांव की एक महिला ने पहले विनोद कुमार मिश्र और उनके पिता के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा उनके दो बेटों पर छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हुआ था। वहीं अनुसूचित जाति की एक अन्य महिला ने भी उनके खिलाफ शिकायत दी थी। इन मामलों के दौरान पुलिस ने दो बार उनके विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई भी की थी।

डायरी में जमानत का भी किया जिक्र

डायरी में विनोद कुमार मिश्र ने उल्लेख किया है कि जनवरी से अब तक उन्हें कथित फर्जी मामलों के कारण दो बार जमानत करानी पड़ी। उनका कहना था कि लगातार मुकदमों और मानसिक तनाव के कारण वह पूरी तरह टूट चुके थे।

मृतक अपने पीछे पत्नी मालती देवी, चार बेटे अनिल, सुखदेव, शुभम और सुनील तथा दो बेटियां कुसुम और सुसुम को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि मौके से मिली डायरी और परिजनों की तहरीर के आधार पर अवधेश मिश्र, निर्मला देवी और गीता सोनकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

नोट: इस मामले में मृतक द्वारा डायरी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।


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