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देवरिया: पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया पति, सास-ससुर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

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देवरिया पत्नी की हत्या
देवरिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान पत्नी की हत्या में पति, सास-ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सलेमपुर थाना क्षेत्र के धवकरन निवासी दुर्गेश गुप्ता की शादी 31 मई 17 को हरेंद्र प्रसाद की पुत्री से हुई थी। आरोप है कि शादी में कम दहेज मिलने पर पति दुर्गेश गुप्ता, ससुर रामप्यारे गुप्ता और सास शीला देवी ने तीन जुलाई 17 की सुबह 6 बजे रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। गांव वालों की सूचना पर पिता हरेंद्र प्रसाद जब बेटी के ससुराल गए तो दरवाजे पर लाश पड़ी थी। गले में रस्सी का निशान था। हरेंद्र प्रसाद की तहरीर पर सलेमपुर थाने में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर हत्या करने का के दर्ज हुआ।
विवेचक ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के कोर्ट ने पाया कि मृतका की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऐसे में आरोपियों को हत्या के आरोप का दोषी पाया।

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