बोलता सच,नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सरकारी जमीन और परिसरों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
यह प्रावधान जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे जितिन प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया। प्रस्ताव के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है, तो पहले महीने में उसे संबंधित संपत्ति के लाइसेंस शुल्क का 40 गुना जुर्माना देना होगा। इसके बाद हर महीने यह जुर्माना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ता जाएगा।
इसके अलावा, सार्वजनिक गैर-आवासीय भूमि पर कब्जा करने वालों को छह महीने तक की जेल या भूमि के मूल्य का हर साल पांच प्रतिशत तक जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट को दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ त्वरित बेदखली का आदेश देने का अधिकार होगा, जिससे सरकारी संपत्तियों को जल्द खाली कराया जा सके।
79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव
इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव किए जाने की योजना है, जिनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर व्यवसाय को आसान बनाने पर जोर दिया गया है, जबकि 67 प्रावधान आम लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए संशोधित किए जाएंगे।
मोटर वाहन अधिनियम में भी राहत के प्रस्ताव
मोटर वाहन अधिनियम में भी कई अहम संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत वाहन पंजीकरण को पूरे राज्य में मान्य बनाने का प्रस्ताव है, जिससे इसे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकरण को समाप्ति तिथि के बजाय नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही, लाइसेंस समाप्त होने के बाद 30 दिनों की छूट अवधि देने का भी प्रस्ताव है, जिसमें लाइसेंस वैध रहेगा।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से जहां एक ओर सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर आम लोगों और व्यवसायों के लिए नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
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