बोलता सच,गाजीपुर/प्रयागराज : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की है।
यह मामला वर्ष 2009 का है, जब गाजीपुर के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171F (चुनावी उल्लंघन) और 188 (आदेश की अवहेलना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद उन्होंने एक बैठक कर चुनाव प्रचार जारी रखा।
पुलिस ने जांच पूरी कर इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अफजाल अंसारी को समन जारी किया। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले में अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद ही होगा।
राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अहम
अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से सांसद हैं। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राधेमोहन सिंह ने जीत दर्ज की थी, जबकि अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं हालिया 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर संसद में वापसी की है।
फिलहाल, इस मामले में सभी की नजरें 13 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
इसे भी पढ़े : नोएडा में सार्वजनिक शौचालय बनेंगे कमाई का जरिया, 10 साल में 90 करोड़ राजस्व का लक्ष्य
➤ You May Also Like













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































