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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा: देवरिया कोर्ट का फैसला, 13 साल पुराने मामले में जुर्माना भी लगाया

Bolta Sach News
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
बोलता सच : देवरिया में 13 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज जगरनाथ की अदालत ने आरोपी नागेंद्र उर्फ गुड्डू जायसवाल को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 4 फरवरी 2012 की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की स्कूल गई थी। स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण वह पास के गन्ने के खेत में गई। वहां पहले से मौजूद गांव के ही नागेंद्र जायसवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के भाई ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस महानिदेशक से गुहार लगाई। डीजीपी के निर्देश पर एक महीने बाद तरकुलवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट में वादी, प्रतिवादी, गवाह और चिकित्सक के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी को दोषी करार दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ल ने बताया कि आरोपी को धारा 376 के तहत सजा सुनाई गई है।

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