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पटना कोचिंग विवाद: खान सर को 30 जून तक गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की

Bolta Sach News
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Patna Coaching Controversy Khan Sir

बोलता सच,पटना : पटना कोचिंग विवाद मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल 30 जून तक राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

शनिवार को पुलिस ने अदालत के निर्देश के बाद इस मामले की अपडेटेड केस डायरी पेश की। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केस डायरी में नए तथ्य जोड़े गए हैं। अदालत ने इन तथ्यों के अध्ययन के लिए तीन दिन का समय लिया और सुनवाई 30 जून तक स्थगित कर दी।

पहले अधूरी मानी गई थी केस डायरी

इससे पहले बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अपडेटेड केस डायरी को अधूरा मानते हुए जांच एजेंसी को पूरी केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अन्य आरोपियों को मिली जमानत

इसी मामले में नामजद आरोपी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार तथा कर्मचारी गौरव कुमार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

पुलिस ने केस डायरी में क्या कहा?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस की अपडेटेड केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। इसी मामले में बाद में फैजल खान उर्फ खान सर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया।

मामले में बढ़ी दिलचस्पी

2 जून की घटना के बाद इस मामले में कई घटनाक्रम सामने आए हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद रौशन आनंद ने जमानत पर रिहा होने के पश्चात फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की जांच जारी है और इस संबंध में अदालत या जांच एजेंसी की ओर से अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।



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