बोलता सच,आगरा : आगरा शहर की लाइफलाइन एमजी रोड पर स्थित 79 साल पुराने दो होटलों पर अब बुलडोजर चलना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई राजामंडी क्षेत्र में बने लाभचंद्र मार्केट और उसके ऊपर स्थित धर्मलोक व चंद्रलोक होटलों पर होगी।
इस मामले की शुरुआत स्थानीय दुकानदार अमरजोत सिंह सूरी की याचिका से हुई, जिन्होंने प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 सदस्यीय टीम गठित कर राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जांच और पैमाइश के आदेश दिए।
10 फरवरी 2026 को राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मार्केट की पैमाइश की। जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 287 के अंतर्गत आने वाले भूखंड 2032 और 2033, जिन पर यह मार्केट और होटल बने हैं, वास्तव में सरकारी सड़क का हिस्सा हैं। वर्ष 1946-47 में ये पट्टे धर्मचंद्र जैन को दिए गए थे, लेकिन 5 अप्रैल 2025 को लीज समाप्त होने के बाद इन्हें निरस्त कर दिया गया था।
जांच के दौरान 1929-30 की नजूल सर्वे शीट को सबसे प्रमाणिक माना गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि मूल रूप से सार्वजनिक सड़क थी। इससे पहले 1874 और 1923 के दस्तावेजों को अनुपयुक्त पाया गया था।
लाभचंद्र मार्केट में लगभग 70 दुकानें हैं, जो अब ध्वस्तीकरण की जद में आ सकती हैं। राजस्व टीम ने 1907 में बने आगरा कॉलेज के थॉमसन हॉस्टल को स्थायी बिंदु मानकर पैमाइश की, जिससे अतिक्रमण की पुष्टि हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिससे शहर के इस प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
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