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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा, पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट में दर्ज था मुकदमा

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Accused of raping a minor
बोलता सच,देवरिया। सुरौली थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 29 मई को पीड़िता के परिजनों ने सुरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव का एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और 351(3), पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत अभियोग पंजीकृत किया। जांच के बाद नामजद आरोपी उग्रसेन उर्फ भल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सुरौली थाना क्षेत्र का निवासी है और घटना के बाद से फरार चल रहा था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक घटना या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकें।

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