बोलता सच,लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी तथा मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब विद्यालयों में 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 25 जून से नियमित पठन-पाठन शुरू होगा।
सरकार का मानना है कि जून के तीसरे सप्ताह तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल होगा। बच्चों को भीषण गर्मी से होने वाली परेशानी से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः हर वर्ष 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को कई बार स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित करनी पड़ी थीं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है।
22 जून से विद्यालय पहुंचेंगे शिक्षक
आदेश के अनुसार 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित होकर स्कूल खुलने की तैयारियां पूरी करेंगे। इसके बाद 25 जून से विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
स्कूलों में तैयारियों के दिए गए निर्देश
विद्यालय खुलने से पहले लेसन प्लान तैयार करने, मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा विद्यालय परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, खेल सामग्री की उपलब्धता तथा स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को क्रियाशील रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बाल वाटिका की तैयारियां भी समय रहते पूरी करने को कहा गया है।
विद्यालयों में मनाया जाएगा योग दिवस
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विद्यालयों में मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने आरटीई अधिनियम के तहत निर्धारित 220 कार्य दिवसों का पठन-पाठन हर हाल में पूरा कराने पर जोर देते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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