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छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी निलंबित प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Bolta Sach News
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Accused of molesting a student
बोलता सच,देवरिया : देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा से कथित छेड़छाड़ के मामले में निलंबित प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्र को अदालत से राहत नहीं मिली है। पॉक्सो कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आरोप है कि महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्र ने सितंबर महीने में एक छात्रा को अपने कार्यालय में बुलाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। छात्रा द्वारा विरोध करने पर उन्होंने उसके परिजनों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया।

मामले की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक शिव नारायण सिंह की ओर से एक जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्य के आचरण को पद की गरिमा के विपरीत बताया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने शशि शेखर मिश्र को निलंबित कर दिया था। अब अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।



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