बोलता सच,नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अनियमित कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायतों को देखते हुए 16 जनवरी 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोचिंग केंद्रों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
क्या हैं दिशा-निर्देश?
सरकार के अनुसार इन दिशा-निर्देशों में शामिल है—
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कोचिंग केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण
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शुल्क की पारदर्शिता
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सुरक्षा मानकों का पालन
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आचार संहिता
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छात्र सहायता प्रणाली
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शिकायत निवारण तंत्र
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पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया
कई राज्यों ने अपने स्तर पर भी कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए नियम और कानून बनाए हैं।
स्कूल आधारित शिक्षा को मजबूत करने पर जोर
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि समग्र शिक्षा व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता, संख्याज्ञान, अवधारणा समझ और महत्वपूर्ण चिंतन पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए ‘निपुण भारत’, ‘परख’, ‘समग्र प्रगति कार्ड’, ‘विद्यांजलि’, ‘विद्या शक्ति’ और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, जिन पर छात्रों को मुफ्त कंटेंट, करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 17 लाख से अधिक छात्र इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं और 400 मेंटर्स सेवाएं दे रहे हैं।
कोचिंग उद्योग पर भारी खर्च का मुद्दा भी उठा
राज्यसभा सदस्य विवेक के. तन्खा ने सरकार से पूछा था कि क्या उसे जानकारी है कि भारत का निजी कोचिंग उद्योग परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जिसका मूल्य 58,000 करोड़ रुपये (एनएसएसओ 2022–23) से अधिक है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या परिवार अपनी आय का 15–20% निजी ट्यूशन पर खर्च करते हैं? सरकार ने अपने लिखित जवाब में उपर्युक्त जानकारी साझा की और बताया कि कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
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