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बॉयफ्रेंड की तेजाब डालकर हत्या करने वाली महिला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सश्रम उम्रकैद

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Boyfriend murdered by pouring acid on him
बोलता सच,आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बॉयफ्रेंड को तेजाब से जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी सोनम पांडेय को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गवाहों के बयानों, मेडिकल साक्ष्यों और मृतक के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर सुनाया गया।
मामला मार्च 2021 का है। कासगंज जिले के थाना सहावर क्षेत्र के बहापुर गांव निवासी कुसमा देवी ने आगरा के थाना हरीपर्वत में औरैया जिले के थाना अजीतमल क्षेत्र की रहने वाली सोनम पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कुसमा देवी ने आरोप लगाया था कि सोनम ने उनके बेटे देवेंद्र की साजिश के तहत हत्या की।
वादिनी के अनुसार, उनका बेटा देवेंद्र आगरा के शास्त्री नगर खंदारी इलाके में किराए के मकान में रहता था और एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था। 24 मार्च 2021 को सोनम पांडेय ने पंखा ठीक कराने के बहाने देवेंद्र को अपने घर बुलाया। वहां उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर देवेंद्र को पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद सोनम ने उस पर तेजाब डाल दिया।
घटना की जानकारी देवेंद्र के दोस्त शिवम पांडेय ने फोन के जरिए परिजनों को दी। गंभीर रूप से झुलसे देवेंद्र को पहले आगरा में भर्ती कराया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की मां कुसमा देवी, दोस्त शिवम पांडेय समेत कुल 11 गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी शिव कुमार की अदालत ने सोनम पांडेय को दोषी ठहराया।
इस मामले में एक अहम साक्ष्य देवेंद्र का मृत्यु पूर्व बयान रहा। देवेंद्र ने अपर जिला मजिस्ट्रेट और डॉ. नमन गुप्ता की मौजूदगी में दिए गए बयान में कहा था कि वह पिछले चार वर्षों से सोनम पांडेय के साथ रह रहा था। सोनम पहले से शादीशुदा थी और उसने अपने पति को छोड़ दिया था। देवेंद्र ने बताया कि घटना वाले दिन सोनम ने फोन कर उसे पंखा ठीक करने के बहाने बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में सोनम ने उस पर तेजाब डाल दिया। जलन और तेज दर्द के बाद उसे होश आया।
कोर्ट ने माना कि यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। इसी आधार पर आरोपी महिला को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही, वहीं यह मामला एक बार फिर तेजाब हमलों की भयावहता को उजागर करता है।

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