बोलता सच, देवरिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले देवरिया प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में दो दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, देवरिया जिले के बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें निर्धारित अवधि तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
4 से 6 नवंबर तक पूर्ण बंदी
आबकारी विभाग के मुताबिक, 4 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे से 6 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे तक सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07 भाग और ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण और उपभोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, 14 नवंबर 2025 को होने वाली मतगणना के दिन भी बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
डीएम दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया कि बंदी के दौरान किसी भी दुकान को खुला पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अनुज्ञापी को बंदी अवधि के लिए किसी प्रकार का प्रतिफल या छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों, पुलिस टीमों और आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए और आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई
देवरिया की सीमाएँ बिहार के सिवान और गोपालगंज जिलों से सटी हुई हैं। इन दोनों जिलों में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंध से चुनाव अवधि में शराब की अवैध तस्करी और वितरण पर प्रभावी रोक लगेगी और शांति व्यवस्था बनी रहेगी।
जिलाधिकारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हो। किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का मौका नहीं मिलेगा।”
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