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संभल बवाल मामले में FIR का आदेश देने वाले सीजेएम का तबादला, चर्चाओं का बाजार गर्म

Bolta Sach News
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FIR in Sambhal riot case
बोलता सच,संभल। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल से जुड़े मामले में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है। तबादले के आदेश के बाद संभल-चंदौसी के अधिवक्ताओं और स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

दरअसल, कुछ दिन पहले संभल निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को बवाल के दौरान उनका बेटा आलम ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था। इसी दौरान हुई फायरिंग में आलम को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यामीन का आरोप है कि पुलिस के डर से उन्होंने पहचान छिपाकर और घरेलू विवाद में घायल बताकर मेरठ में बेटे का इलाज कराया। अब भी उसकी हालत में सुधार नहीं है।

यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर पर सीधे तौर पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया। यामीन का कहना था कि पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए अदालत का रुख किया।

इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। आदेश से एक दिन पहले यामीन की पत्नी और आलम की मां शाहजहां ने भी मीडिया के सामने आकर पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाया था और न्याय की गुहार लगाई थी।

एफआईआर के आदेश के कुछ ही समय बाद सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हो जाने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल, बवाल के समय संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के पद पर तैनात हैं।

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