बोलता सच : पिछले पांच दिनों में इंडिगो की 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों में भारी नाराजगी है। हजारों यात्रियों ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एयरलाइन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।
लोकल सर्किल्स के सर्वे में 87% ने कहा—कार्रवाई होनी चाहिए
लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वे में शामिल 32,547 लोगों में से 87% प्रतिभागियों का मानना है कि इंडिगो की सेवा कमी और उड़ान रद्दीकरण पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। 10% लोगों ने “कुछ नहीं कह सकते” का विकल्प चुना, जबकि केवल 3% का कहना है कि कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सर्वे का मूल प्रश्न था—क्या CCPA को इंडिगो की सेवा कमी के खिलाफ सामूहिक कानूनी कार्रवाई (क्लास एक्शन) शुरू करनी चाहिए?
कई यात्रियों ने उड़ान रद्द होने, रीशेड्यूलिंग में परेशानी और रिफंड में देरी या कम भुगतान को लेकर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
इंडिगो की ओर से रद्दीकरण शुल्क पर छूट, लेकिन यात्रियों की शिकायतें जारी
इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों को रद्दीकरण और रीशेड्यूलिंग शुल्क पर पूरी छूट देने की घोषणा की है। हालांकि, कई यात्रियों का कहना है कि टिकट रद्द करने के बावजूद उन्हें किराए से काफी कम राशि ही वापस लौटाई जा रही है।
क्लास एक्शन क्या है?
क्लास एक्शन वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें समान शिकायत वाले कई लोग एक समूह के रूप में एक ही मुकदमे के जरिए न्याय मांग सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग कंपनियों पर कुप्रबंधन, धोखाधड़ी या सेवा कमी के मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए किया जाता है। अमेरिका में डेल्टा, साउथवेस्ट और अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कंपनियों पर इसी तरह के मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं।
क्लास एक्शन का उद्देश्य—
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न्याय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना,
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समान मामलों का एक साथ निपटारा,
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न्यायालयों पर बोझ कम करना।
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