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हेतिमपुर टोल प्लाजा अनुबंध में 2.79 करोड़ की स्टाम्प चोरी का मामला, डीएम कोर्ट में मुकदमा

Bolta Sach News
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Hetimpur Toll Plaza in contract
बोलता सच,देवरिया : देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र स्थित हेतिमपुर टोल प्लाजा की टोल वसूली से जुड़े अनुबंध में 2.79 करोड़ रुपये की स्टाम्प चोरी का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) अजय धर्मराज सिंह ने जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया है।

यह टोल प्लाजा गोरखपुर-मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे-28 पर स्थित है। टोल वसूली के लिए इंदौर की कंपनी मेसर्स हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच 10 सितंबर 2025 को एक वर्ष का अनुबंध हुआ था। यह अनुबंध 18 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी है। समझौते के तहत कंपनी को एक वर्ष में लगभग 59.77 करोड़ रुपये एनएचएआई को भुगतान करना है।

जांच में सामने आया कि करीब 60 करोड़ रुपये के इस अनुबंध की डीड मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार की गई। जबकि नियमानुसार इस पर 2 करोड़ 79 लाख 11 हजार रुपये का स्टाम्प शुल्क देय था। आरोप है कि कंपनी ने दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और दो प्रतिशत विकास शुल्क का भुगतान नहीं किया।

अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यह अनियमितता पकड़ी गई। डीड से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में भी विभाग को कठिनाई का सामना करना पड़ा। मामले में अनुबंध से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में भी इसी टोल प्लाजा से जुड़े एक अन्य अनुबंध में 1.96 करोड़ रुपये की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया था।

वहीं, एनएचएआई गोरखपुर के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने कहा कि टोल वसूली से संबंधित डीड दिल्ली स्थित कार्यालय में निष्पादित होती हैं। यदि स्टाम्प शुल्क में कोई कमी पाई गई है, तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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