बोलता सच,पटना : बिहार की राजनीति में शुक्रवार देर रात उस वक्त हलचल मच गई, जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 35 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पटना के मंदिरी इलाके में स्थित उनके सरकारी आवास से की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव को मेडिकल जांच के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) ले जाया गया।
गिरफ्तारी के दौरान उनके आवास पर कुछ देर के लिए नाटकीय स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम के पहुंचने पर पप्पू यादव ने उन्हें वापस जाने को कहा और यह आश्वासन दिया कि वह शनिवार को स्वयं अदालत में पेश हो जाएंगे। हालांकि पुलिस ने अदालत से जारी वारंट का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव ने कहा, “मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं। मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं पेश होने को तैयार हूं। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और उनके व्यवहार पर मुझे आपत्ति है।” उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है।
पप्पू यादव ने दावा किया कि हाल ही में नीट की एक छात्रा की मौत के मामले को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की थी और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसे लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी वर्ष 1995 के एक पुराने विवाद से जुड़े मामले में की गई है। पप्पू यादव के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग थाना में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने और उनके करीबियों ने धोखाधड़ी के जरिए एक मकान किराए पर लिया था। उस समय यह जानकारी छिपाई गई थी कि आवासीय परिसर का उपयोग सांसद के राजनीतिक कार्यालय के रूप में किया जाएगा।
इस मामले में तीन दशक बाद भी अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में पेश न होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इतना ही नहीं, तीन दिन पहले अदालत की ओर से कुर्की-जब्ती का आदेश भी जारी किया गया था।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने 1995 के केस में पेश न होने पर पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई। वहीं, पटना एसपी भानु प्रताप ने बताया कि गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 552/1995 के तहत पप्पू यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471, 506 और 120बी के तहत कार्रवाई की गई है।
फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है, जबकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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