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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज माघ मेले में कथित पुलिस ज्यादती पर सुनवाई से किया इनकार

Bolta Sach News
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Major U-turn in Assam Congress
बोलता सच,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर कथित पुलिस ज्यादती के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन देकर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की मांग कर सकता है।

यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसे अधिवक्ता उज्ज्वल गौर ने स्वयं प्रस्तुत किया। याचिका में विशेष रूप से मौनी अमावस्या के अवसर पर मनमानी, हिंसक और असंवैधानिक राज्य कार्रवाई के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में पहले राज्य स्तर पर उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेने की अपेक्षा की जाती है।


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