नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (NCW) ने ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर हुई कथित हत्या की घटना—जिसकी शिकार निकी भाटी बनी—पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया है। इसका नेतृत्व करते हुए, NCW की अध्यक्ष विजय रहतकर ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में तीन दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पत्र में आरोपी सभी व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी की स्पष्ट मांग की गई है। साथ ही, पीड़ित परिवार और किसी भी गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया है। NCW ने उचित, निष्पक्ष और त्वरित जांच की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
पहले ही पुलिस ने मृतिका की सास को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी पति विपिन भाटी पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी पहलू
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दहेज हत्या की घटना: 28 वर्षीय निकी भाटी, जो 2016 में शादीशुदा थीं, कथित तौर पर दहेज न मिलने पर पति और ससुरालवालों द्वारा लगातार प्रताड़ित की जाती रहीं। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि पति ने उन्हें पेड़ पर ले जाकर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
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मूकदमा और गिरफ्तारियां: पुलिस ने पति, ससुर, देवर, और सास—कुल चार आरोपी—के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं।
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कानूनी प्रावधान: मौजूदा भारतीय दंड संहिता (IPC), दहेज निषेध अधिनियम, और भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) के तहत दोष सिद्ध होने पर मुर्तक दोष स्वरूप सज़ा (presumption of guilt) का प्रावधान है, जिसमें सात से उम्रकैद तक की सज़ा निर्धारित है।
निष्कर्ष और आगे क्या होगा
यह मामला केवल एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा की जड़ से जुड़ा सवाल है। NCW का स्वतः संज्ञान प्रक्रिया को गति देकर यह संदेश गया है कि ऐसी घटनाएं समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अब आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस, NCW द्वारा मांगी गई रिपोर्ट समय पर पेश करती है या नहीं, और जांच की पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है।
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