बोलता सच : देवरिया जिले में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बीमा सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है।
किसान 31 जुलाई 2025 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिए नजदीकी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र या पीएमएफबीवाई पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
योजना में धान, मक्का, अरहर और मूंगफली की फसलें शामिल हैं। ऋणी और गैर-ऋणी दोनों तरह के किसान, बटाईदार और ठेकेदार इस योजना के पात्र हैं। जो ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहते, उन्हें अंतिम तिथि से 7 दिन पहले बैंक में असहमति पत्र जमा करना होगा।
योजना में ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटने और आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति का कवर मिलेगा। फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल को चक्रवात या असमय बारिश से होने वाली क्षति भी कवर की जाएगी। किसी आपदा की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचना देनी होगी।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर यदि बुवाई विफल हो जाती है या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है, तथा कटाई के पश्चात प्राप्त वास्तविक उपज, निर्धारित गारंटीड (थ्रेशोल्ड) उपज से कम होती है, तो कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
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