बोलता सच,लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तय समय सीमा में विवरण न देने वाले कर्मचारियों को फरवरी माह में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।
इससे पहले मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया था कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इसके लिए एक जनवरी से पोर्टल पर सुविधा शुरू कर दी गई है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर यह प्रक्रिया पूरी कराएं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में संपत्ति विवरण न देने को प्रतिकूल माना जाएगा। इसके साथ ही एक फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना है।
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