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क्वालिटी बार कब्जा प्रकरण में आजम खां को हाईकोर्ट से जमानत, रिहाई की संभावना बढ़ी

Bolta Sach News
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Quality Bar Capture Case
बोलता सच प्रयागराज। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह आदेश दिया।

21 अगस्त को सुरक्षित रखा गया था फैसला
आजम खां की ओर से जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।

2019 में दर्ज हुआ था केस
मामला 21 नवंबर 2019 का है, जब क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि बार की जमीन पर कब्जा किया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने जफर अली जाफरी, आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था।

रिहाई की राह आसान
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला ने बताया कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री आजम खां की रिहाई की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आजम खां को अधिकांश मुकदमों में पहले ही राहत मिल चुकी है और अब संभव है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकें।

राजनीतिक हलचल तेज
आजम खां के समर्थकों के लिए यह खबर बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

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