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राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई स्थगित, अब 17 नवंबर को होगी अगली तारीख

Bolta Sach News
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Rahul Gandhi defamation case hearing

बोलता सच : रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एक अधिवक्ता के निधन के चलते अदालत में कंडोलेंस (शोक सभा) आयोजित की गई, जिसके कारण आज की कार्यवाही नहीं हो सकी। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है।

2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का मामला

यह मामला वर्ष 2018 का है। रायबरेली की कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। विजय मिश्रा का आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी।

विजय मिश्रा ने दावा किया था कि राहुल गांधी के इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्होंने अदालत से कार्रवाई की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

राहुल गांधी को पहले जारी हुआ था वारंट

पांच साल से चल रही इस अदालती कार्यवाही में राहुल गांधी कई बार पेश नहीं हुए। उनके अनुपस्थित रहने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। बाद में फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस मुकदमे को “राजनीतिक साजिश” करार दिया था।

गवाहों की पेशी में देरी से खिंच रही सुनवाई

कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान के बाद वादी पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब तक केवल एक गवाह की जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के अनुसार, बार-बार होने वाली अदालती हड़तालों और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही लगातार टल रही है। गुरुवार को भी तकनीकी कारणों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई।

अब यह मामला 17 नवंबर को फिर से सुना जाएगा, जब वादी पक्ष के दूसरे गवाह से जिरह जारी रहेगी। अदालत की अगली कार्यवाही में इस पर नजर रहेगी कि गवाहों की उपस्थिति के बाद मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।


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