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चांदी 4 लाख के पार, टैक्स चेकिंग में फंसा 2 किलो बुलियन: मेरठ रैपिड स्टेशन पर मची हलचल

Bolta Sach News
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Silver crosses Rs 4 lakh mark

बोलता सच,मेरठ। चांदी की कीमतें जबरदस्त उछाल पर हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इसी बीच मेरठ में रैपिड ट्रेन स्टेशन पर टैक्स चेकिंग के दौरान 2 किलो चांदी की ईंट पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। बिना पक्का बिल ले जा रहे व्यापारी से राज्यकर विभाग ने 42 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।


रैपिड स्टेशन पर बैग की जांच में खुला मामला

घटना सोमवार देर शाम की है। साउथ मेरठ रैपिड स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक व्यापारी के बैग में भारी धातु मिलने पर संदेह हुआ। जांच करने पर बैग में चांदी की ईंट पाई गई, जिसका वजन करीब 2 किलो और बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपये आंकी गई। सुरक्षाकर्मियों ने जब व्यापारी से खरीद से संबंधित पक्का बिल मांगा, तो वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद तुरंत राज्यकर विभाग को सूचना दी गई।


राज्यकर विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही राज्यकर विभाग की सचल दस्ता टीम मौके पर पहुंची और चांदी की ईंट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वजन की पुष्टि के बाद व्यापारी से टैक्स भुगतान और खरीद से जुड़े कागजात मांगे गए। व्यापारी ने बताया कि उसने चांदी मेरठ के एक ज्वेलरी शोरूम से खरीदी थी, लेकिन सोमवार को बाजार बंद होने के कारण पक्का बिल नहीं बन पाया। भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था।


बुलियन एसोसिएशन की दखल से स्पष्ट हुए तथ्य

मामले की जानकारी मिलने पर मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने हस्तक्षेप किया और विभागीय अधिकारियों से बातचीत की।
उन्होंने अपर आयुक्त ग्रेड-2 (एसआईबी) सुशील कुमार सिंह को तथ्य बताते हुए स्पष्ट किया कि सौदा वास्तविक है और भुगतान बैंकिंग चैनल से हुआ है।


नियम के तहत वसूला गया दोगुना जीएसटी

राज्यकर विभाग की जांच में पाया गया कि चांदी पर 3 प्रतिशत जीएसटी देय था। नियमों के अनुसार, बिना बिल माल ले जाने की स्थिति में दोगुना जीएसटी जुर्माने के रूप में वसूला जाता है। इसी प्रावधान के तहत व्यापारी से 42 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया। जुर्माना जमा होने के बाद चांदी की ईंट व्यापारी को सौंप दी गई


विभाग का बयान

अपर आयुक्त ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि

“कर चोरी की आशंका होने पर जांच करना विभाग का दायित्व है। जब टैक्स और जुर्माना नियमानुसार जमा कर दिया गया, तो माल छोड़ दिया गया।”


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