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आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, याचिकाओं की बाढ़ पर जताई हैरानी

Bolta Sach News
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Supreme Court on stray dogs issue
बोलता सच,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में दायर हो रही अंतरिम याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर संज्ञान लेते हुए हैरानी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने टिप्पणी की कि आमतौर पर इंसानों से जुड़े मामलों में भी इतनी बड़ी संख्या में आवेदन देखने को नहीं मिलते।
पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब दो अधिवक्ताओं ने आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को उनके समक्ष उठाया। एक अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले में एक अंतरिम याचिका दाखिल की है। इस पर जस्टिस मेहता ने कहा कि इंसानों से जुड़े मामलों में भी आम तौर पर इतनी अधिक याचिकाएं नहीं आतीं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामलों पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। जब एक अन्य अधिवक्ता ने स्थानांतरण याचिका का उल्लेख किया, तो अदालत ने कहा कि कई याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है और पीठ सभी अधिवक्ताओं की दलीलें सुनेगी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में “चिंताजनक वृद्धि” को देखते हुए अहम निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद तुरंत निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें पकड़े गए स्थान पर वापस न छोड़ा जाए। इसके साथ ही राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों व अन्य आवारा पशुओं को हटाने के भी निर्देश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल परिसरों समेत संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि ऐसे परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित रखने में “प्रणालीगत विफलता” को भी उजागर करती है।
यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, विशेषकर बच्चों में रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के तहत शुरू किया गया था, जिसकी सुनवाई फिलहाल जारी है।

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