गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन दोपहर में अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई मारपीट की घटना से आहत होकर यह कदम उठाने की बात कही थी। इस्तीफे के बाद उनकी बयानबाजी लगातार जारी रही, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया।
इसके अगले दिन अलंकार और उनके समर्थकों ने सुबह से शाम तक सिटी मजिस्ट्रेट आवास से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। इस पूरे घटनाक्रम की जिला प्रशासन ने वीडियोग्राफी कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी थी।
अलंकार पर क्या हैं आरोप
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अलंकार अग्निहोत्री पर आरोप है कि इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही उन्होंने जातिगत, धार्मिक और राजनीतिक बयान दिए, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन हैं। इसके अलावा बिना अनुमति भीड़ जुटाकर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी करने से लोक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का भी आरोप है।
मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने बताया कि आरोप पत्र को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। अलंकार को शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है, इसलिए वहीं से उन्हें आरोप पत्र दिया जाएगा। अलंकार के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
एससी-एसटी एक्ट पर फिर मुखर हुए अलंकार
निलंबन के छह दिन बाद मंगलवार देर शाम अलंकार अग्निहोत्री दोबारा बरेली पहुंचे। लाल फाटक रोड स्थित परशुराम धाम पर समर्थकों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अलंकार ने एससी-एसटी एक्ट को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि 6 फरवरी तक कानून वापस नहीं लिया गया तो 7 फरवरी को दिल्ली के लिए पैदल मार्च करते हुए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
अलंकार ने कहा कि यूजीसी की नई नियमावली एक सोची-समझी साजिश है, जिससे सामान्य वर्ग और एससी-एसटी व ओबीसी समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी तीखी टिप्पणियां कीं।
उन्होंने दावा किया कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किशन लाल मामले के आदेश को धारा 18A जोड़कर निष्प्रभावी कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा कि यदि मौजूदा हालात में चुनाव हुए तो सत्ताधारी दल को एक भी सीट नहीं मिलेगी।
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