बोलता सच,देवरिया : देवरिया में हजरत शहीद अब्दुल गनी शाह मजार, कुर्ना नाला की भूमि विवाद मामले में शुक्रवार को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होनी है। एएसडीएम कोर्ट द्वारा मजार की जमीन को सरकारी बंजर घोषित किए जाने के आदेश के खिलाफ मजार कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट में अपील दायर की है।
दरअसल, पिछले साल के अंत में एएसडीएम अवधेश निगम की अदालत में मजार की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विस्तृत सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जिस जमीन पर मजार स्थित है, वह राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी बंजर भूमि की श्रेणी में दर्ज है। कोर्ट ने इस जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए आदेश जारी किया था।
अदालत के इस निर्णय के बाद तहसील प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों में संशोधन करते हुए जमीन से मजार का नाम हटाकर आधिकारिक रूप से सरकार का नाम दर्ज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई और एएसडीएम के आदेश से असंतुष्ट मजार कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट का रुख करते हुए अपील दाखिल की।
इस मामले में छह मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई है। वहीं, मजार कमेटी ने इस प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर को पांच सप्ताह के भीतर इस विवाद पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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